July 7, 2025

राष्ट्र की परम्परा

हिन्दी दैनिक-मुद्द्दे जनहित के

विधिक सेवा समिति द्वारा असक्षम व आमजनमानस को निःशुल्क न्याय देने हेतु बैठक

मऊ(राष्ट्र की परम्परा)
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशों के अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ रामेश्वर एवं अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ के मार्गदर्शन में सोमवार को जनपद में, तहसील स्तर पर स्थापित विधिक सेवा समिति के माध्यम से आमजन मानस व असक्षम व्यक्ति को निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराये जाने हेतु बैठक आहूत की गयी।
बैठक में उपस्थित जनपद के तहसीलदार,/सचिव, तहसील विधिक समिति  सदऱ , घोसी़, मुहम्मदावाद गोहना़, मधुवऩ मऊ एवं जगरुप यादव विधि महाविद्यालय के  संचालित को लीगल एड क्लीनिक  के माध्यम से,   असक्षम व्यक्तियों तक निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिनियम 1987 के अंतर्गत धारा 12 के तहत न्याय एवं प्राथमिक विधिक सहायता और जनजन तक विधिक साक्षरता/जागरुकता हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं, सरकार द्वारा संचालित समाज कल्याण योजनाओं से लाभान्वित किये जाने के बावत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता/अधिवक्ता एवं मध्यस्थता एवं पैरालीगल वालण्टियर के माध्यम से उपलब्ध विधिक सहायता, दीवानी न्यायालय में संचालित फ्रन्ट आफिस द्वारा उपलब्ध सेवा से आमजन को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में जानकरी दी गयी।
साथ ही साथ तहसील सदर,मऊ एवं खण्ड शिक्षा क्षेत्र कोपागंज में विधिक साक्षरता /जागरुकता शिविर का आयोजन कर महिलाओं के घरेलू हिंसा से, संरक्षण अधिनियम-2005, पॉक्सो अधिनियम,वैवाहिक विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर एवं स्थायी लोक अदालत के जनोपयोगी प्रावधानों व लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता और शिक्षा के अधिकार,यौन अपराधों से बच्चो के संरक्षण अधिनियम,2012 और बाल श्रम के रोकथाम बच्चो के अधिकार ,उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि जनोपयोगी महत्वाकांक्षी विषय पर कानूनी जानकारी प्रदान की गई।