Saturday, March 21, 2026
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लोक अदालत हेतु पैरोकारों को दिए गए आवश्यक निर्देश

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उक्त की तैयारी के हेतु उन्होंने समस्त थानों के पैरोकारों को बुला करके दिशा निर्देश दिया। राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए समस्त बैंकों, विभागों, न्यायालयों के सम्मन अथवा नोटिसों के तामीला करवाने हेतु समस्त थानों के पैरोकारों को एक-एक पक्षकारों के घर जाकर उनको नोटिस तामिला करवाते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के निर्देश दिए गए।
उल्लेखनीय है कि रविवार, 21 मई 2023 को उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय, बैंक, तहसील, इंश्योरेंस, भारतीय दूर संचार निगम, बिजली विभाग समेत समस्त विभागों में लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं है वो प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है जिसका आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होगा।
जिला विकास प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज विकास गोस्वामी ने जनपद के समस्त सम्मानित जनमानस से अपील किया है कि दिनांक 21 मई 2023 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराते हुए सफल बनावे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय संत कबीर नगर में संपर्क कर सकते हैं।

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