Tuesday, July 7, 2026
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अवैध ऑनलाइन कीटनाशी बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव ने जनपद के सभी पेस्टीसाइड विक्रेताओं, निर्माताओं, विपणन फर्मों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उनके माध्यम से कीटनाशी रसायनों का विक्रय करने वाली इकाइयों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कीटनाशियों का निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय, वितरण और उपयोग भारत सरकार के कीटनाशी अधिनियम-1968 तथा कीटनाशी नियम-1971 के प्रावधानों के तहत विनियमित है।
उन्होंने बताया कि सभी पंजीकृत पेस्टीसाइड विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर वैध लाइसेंस प्रदर्शित करें तथा केवल पंजीकृत एवं अनुमोदित कीटनाशियों का ही विक्रय करें। प्रत्येक बिक्री का नियमानुसार अभिलेख रखा जाए और उत्पादों पर निर्धारित लेबल, बैच संख्या, निर्माण एवं समाप्ति तिथि सहित सभी आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हों।
डॉ. सर्वेश यादव ने कहा कि कुछ विक्रेता और फर्में बिना वैध लाइसेंस या विधिक अनुमति के ई-कॉमर्स माध्यमों से कीटनाशी उत्पादों का विक्रय एवं वितरण कर रही हैं, जो कीटनाशी अधिनियम-1968 और कीटनाशी नियम-1971 का उल्लंघन है। ऐसे अवैध व्यापार, बिना लाइसेंस ऑनलाइन बिक्री तथा अपंजीकृत एवं प्रतिबंधित उत्पादों के विपणन पर संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन विक्रेताओं और वितरण एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे केवल लाइसेंसधारी एवं अधिकृत विक्रेताओं के उत्पादों को ही अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराएं तथा संबंधित अभिलेखों एवं अनुमतियों का सत्यापन सुनिश्चित करें।
कृषकों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत एवं लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही कीटनाशी खरीदें। यदि किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से संदिग्ध, अपंजीकृत अथवा प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग या जिला कृषि रक्षा कार्यालय को दें। उन्होंने कहा कि कीटनाशियों का सुरक्षित, वैधानिक और जिम्मेदार उपयोग किसानों के हितों के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य, पशुधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आवश्यक है।

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