Monday, February 23, 2026
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पंजीकरण कराने पर ही मिलेगा श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने बताया कि मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ-साथ मकान निर्माण, राजमिस्त्री, हेल्पर, मिट्टी कार्य, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, सटरिंग कार्य, सड़क निर्माण तथा ईंट-भट्ठों पर कार्यरत श्रमिकों सहित 40 प्रकार के निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों का पंजीकरण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत होगा। इसके उपरांत श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित अनेक योजनाओं का लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को स्मार्ट क्लास और हॉस्टल सुविधा सहित निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। निर्माण कामगार मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत न्यूनतम 50 से 90 हजार तक की सहायता दी जाती है। कन्या विवाह सहायता योजना में 55 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा विद्यालय आने-जाने हेतु 4,500 की साइकिल सहायता राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारी की स्थिति में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति तथा मृत्यु अथवा दिव्यांगता की दशा में 2 लाख 25 हजार से 5 लाख से 25 तक की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिन श्रमिकों का पंजीकरण हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका है और इस अवधि में पुत्री का विवाह, शिशु का जन्म, दुर्घटना, सामान्य मृत्यु या गंभीर बीमारी जैसी घटनाएं घटित हुई हैं, वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए तत्काल ऑनलाइन आवेदन करें। यह आवेदन श्रमिक कल्याण बोर्ड के पोर्टल या जन सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। नया पंजीकरण कराने के लिए श्रमिक अपने निकटतम जन सेवा केंद्र/सहज केंद्र पर जाकर एक पासपोर्ट साइज फोटो, स्वप्रमाणित आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित शुल्क एक वर्ष हेतु 40, दो वर्ष हेतु 60 तथा तीन वर्ष हेतु 80 रुपये जमा करके ओटीपी सत्यापन सहित पंजीकरण कराएं। उन्होंने ग्राम प्रधानों से भी अनुरोध किया है कि वे ग्राम पंचायतों में श्रमिकों के पंजीकरण एवं योजना आवेदन में सक्रिय सहयोग करें।

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