बलिया(राष्ट्र की परम्परा)
शराब दुकान हटाने के लिए जाएंगे हाई कोर्ट बलिया चौक कासिम बाजार क्षेत्र हेतु आवंटित कंपोजिट शराब दुकान जन मानस के विरोध के बाद वहां से हटाया गया परन्तु जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने आबकारी मैनुअल और अन्य मानकों की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से उक्त दुकान मालगोदाम चौराहे के पास आवंटित कर दिया है जिसके खिलाफ स्थानीय लोग मुखर हो गए हैं, क्षेत्रीय लोगों ने जन अधिकार मंच के तत्वाधान मे मालगोदाम रोड पर बैठक की, अध्यक्षता करते हुए अतुल सिंह ने कहा कि भीड़ भाड़ के मालगोदाम चौराहे के पास रिहायशी गली के पास NH 31की पटरी से सटे बेसिक शिक्षा परिषद के बालिका विद्यालय से 100मीटर से कम दूरी पर ये दुकान चल रहा है जो कि हर दृष्टिकोण से गलत है। इस दुकान को हटाने के लिए जिलाधिकारी बलिया से वार्ता किया गया और उन्होंने आबकारी अधिकारी को नियमो का परीक्षण कर दुकान के संबंध मे कारवाई की बात कही, किंतु जिला आबकारी विभाग ने नियमो की गलत व्याख्या कर जवाब लगाया है, जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जन हित याचिका दाखिल किया जाएगा। बैठक में लोगो ने आरोप लगाया कि इस बार नगर पालिका क्षेत्र में नियमो को ताक पर रख कई जगह गलत तरीके से शराब दुकान चल रही है जो मंदिरों, विद्यालयों, रिहायशी क्षेत्रों में है, इन सभी नियम विरुद्ध आवंटित दुकान जो स्थलीय सत्यापन किए बिना चल रही है इन सबको शामिल कर याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया, बैठक में प्रदीप रस्तोगी, कुणाल सुधांशु, अनंत प्रकाश, रविंद्र कुमार, शिव जी यादव, बृजेश सिंह, राकेश मधेशिया, गणेश कुमार, किशुन गुप्ता, संजय तिवारी, सम्राट सिंह, अमित कुमार, चंदन, विनय मंटू सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।
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