कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने और व्यापारिक गतिविधियों को नियमानुसार संचालित करने के उद्देश्य से वर्ष 2026 के लिए नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में साप्ताहिक बन्दी दिवस निर्धारित कर दिए गए हैं। यह निर्णय उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के तहत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के अंतर्गत लिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका परिषद पडरौना, नगर पंचायत सेवरही और लक्ष्मीगंज में रविवार को सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर और सैलून को छोड़कर) बंद रहेंगे। नगर पालिका परिषद कसया में बुधवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी। वहीं नगर पालिका परिषद हाटा तथा तमकुहीराज, रामकोला, खड्डा, सुकरौली और फाजिलनगर नगर पंचायतों में शनिवार को दुकानें बंद रहेंगी।
नगर पंचायत कप्तानगंज में सोमवार को साप्ताहिक बन्दी निर्धारित की गई है। इसके अलावा हाउसिंग, लीजिंग और फाइनेंस से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए कसया, हाटा, तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज, रामकोला, फाजिलनगर और सुकरौली में रविवार को अवकाश रहेगा। नाई, हेयरड्रेसर और सैलून की दुकानों के लिए पडरौना, कसया, सेवरही, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज और सुकरौली में शनिवार को बन्दी तय की गई है।
प्रशासन ने श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि साप्ताहिक बन्दी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि भोजन, दवा, चिकित्सा, परिवहन, होटल और दुग्ध आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा।
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