संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश दुकान एंव वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) सपठित उ०प्र० दुकान एंव वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली-1963 के नियम-6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर ने वर्ष 2025 के लिए जनपद के नगर पालिका एंव टाउन एरिया क्षेत्रों में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए उनके नाम के समक्ष अंकित दिवसों को साप्ताहिक बन्दी का दिवस घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि टाउन एरिया हरिहरपुर, संत कबीर नगर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर), नोटिफाइड एरिया मगहर, संत कबीर नगर (समस्त स्टेशनरी एव गांधी आश्रम के विक्रय केन्द्र को छोड़कर) एवं नगर पालिका क्षेत्र खलीलाबाद, संत कबीर नगर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) सप्ताहिक बन्दी शुक्रवार एवं टाउन एरिया मेहदावल, संत कबीर नगर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) साप्ताहिक बन्दी सोमवार, आटोमोबाईल की सभी एंजेसियो एंव उनसे सम्बन्धित कार्यशालाएं एंव नाईयों के केश प्रसाधन की दुकानें खलीलाबाद, हरिहरपुर, मगहर व मेंहदावल में साप्ताहिक बन्दी शनिवार तथा खलीलाबाद, हरिहरपुर, मगहर मेंहदावल क्षेत्र की समस्त स्टेशनरी की दुकानों एंव सहारा इण्डिया की उपभोक्ता शाखा एंव गांधी आश्रम मगहर में साप्ताहिक बन्दी रविवार को घोषित किया है।
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