बाराबंकी- (राष्ट्र की परम्परा)
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा, जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी करते हुए, साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी जा रही है।
इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 1211/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मुकेश शर्मा पुत्र रामशंकर निवासी भरथीपुर थाना मसौली, जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में न्याय. विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-09 बाराबंकी द्वारा 19.09.2023 को दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला संबन्धित/अन्य जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।
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