भागलपुर/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के विकास खंड भागलपुर में बिना मान्यता संचालित सभी विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी सूरज कुमार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बिना मान्यता विद्यालय संचालित करना पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में एक लाख रुपये तक जुर्माना तथा उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन अतिरिक्त दंड का प्रावधान है।
अधिकारियों ने निर्देशित किया है कि क्षेत्र में संचालित सभी अमान्य विद्यालयों की पहचान कर तत्काल बंद कराया जाए। किसी भी माध्यम से सूचना मिलने पर संबंधित प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
साथ ही, मान्यता प्राप्त विद्यालयों को केवल अनुमत कक्षाओं और स्तर तक ही संचालन करने की हिदायत दी गई है। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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