माह जनवरी से अभी तक 46 व्यक्तियों को किया जा चुका है जिला बदर
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व)/मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व)/मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय से 02 लोगो को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामिला कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदी किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण है, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नही है।
थाना गौरी बाजार अन्तर्गत विशाल चौरसिया पुत्र मुन्ना चौरसिया निवासी सिरजम एवं रुद्रपुर थाना अन्तर्गत वाल्मीकी पासवान पुत्र रामनरायन निवासी जोगिया को आपराधिक कृत्य करने के लिए 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया है कि जनवरी माह में 01 व्यक्ति को जिला बदर किया गया है एवं 05 प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। इसी प्रकार फरवरी माह में 06 व्यक्तियों को जिला बदर तथा 08 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। मार्च माह में 14 व्यक्तियों को जिला बदर तथा 42 प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। अप्रैल माह में 17 व्यक्तियों को जिला बदर एवं 39 मामलों को निस्तारित किया गया है। मई माह में 08 व्यक्तियों को जिला बदर एवं 12 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया है। इस प्रकार कुल अब तक 46 व्यक्तियों को जिला बदर किया जा चुका है।
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