देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिला मजिस्ट्रेट अखण्ड प्रताप सिंह दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी एवं अंशकालिक अनुमति 10 से 12 नवंबर तक के लिए पूर्व की भांति निर्गत करने के लिए संबंधित तहसील क्षेत्र के उपजिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है। कहा है कि बिना अनुमति के कोई व्यक्ति पटाखों की बिक्री न करे।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अनुमति के लिए लिए जो व्यक्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत करे, उसकी जांच अग्निशमन अधिकारी तथा स्थानीय थाने की पुलिस से कराना आवश्यक होगा। स्थानीय थानाध्यक्ष, अग्निशमन अधिकारी एवं संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बिना अनुमतिपत्र के कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी के लिए बने बनाये पटाखों आदि का विक्रय न करने पाए। आतिशबाजी की समस्त दुकान उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इलाहाबाद द्वारा प्रसारित नियम के अनुरुप सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने क्षेत्र में आबादी से दूर खुले प्रांगण में ही खोली जाए तथा अग्निशमन अधिकारी वहां पर सुरक्षा के सभी इंतजाम सुचारु रूप से कर लें।
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