बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) थाना को मूर्तिहा ऑपरेशन शिकंजा के तहत बहराइच पुलिस व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा दुष्कर्मी को आजीवन कारावास व 01 लाख का अर्थदंड की सजा।अभियुक्त मुक्कू पुत्र केशवराम निवासी धर्मपुर बेझा थाना को0 मुर्तिहा जनपद बहराइच द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटन कारित की गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना को मुर्तिहा पर मु0अ0सं0 314/2022 धारा 376 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा द्वारा साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त मुक्कू की गिरफ्तारी करते हुए 17 दिवस मे आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। इस अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय मे सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एंव अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश ( लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम) बहराइच द्वारा 27 दिवस अभियुक्त मुक्कू उपरोक्त को दोषी पाते हुए। धारा 376 (A,B) भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट में सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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