दहेज हत्या के आरोपी को न्यायाधीश ने दस वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) न्यायालय पीठासीन अधिकारी आनन्द शुक्ला (ए एस जे/एफ टी सी-1) द्वारा एक अभियुक्त को दस वर्ष का सश्रम कारावास व 7000/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा।वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी की पुत्री का विवाह अभियुक्त मैनूद्दीन पुत्र ताहीर अली के साथ दो वर्ष पूर्व हुआ था, तभी से अभियुक्त पक्ष द्वारा वादी की पुत्री से दहेज की मांग की जाती थी तथा दहेज न लाने की स्थिति में उसे जान से मार देने की धमकी दी जाती थी और दहेज दे पाने में अक्षम होने पर अभियुक्त पक्ष द्वारा वादी की पुत्री को जान से मार देने के सम्बन्ध में थाना विशेश्वरगंज में दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मैनूद्दीन पुत्र ताहिर अली साबित अली अजिया ससुर पुत्र मुराद अली, पुकई उर्फ सद्दाम पुत्र साबित अली, मयसुल निशा पत्नी साबित अली, बुज्जा पत्नी पुकई निवासीगण लक्खारामपुर, गुवाएं, विशेश्वरगंज पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरेश सिंह द्वारा की गयी, साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण दहेज प्रतिषेध अधिनियम विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया । पुलिस महानिदेशक आदेश क्रम एवं पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में न्यायालय/पीठासीन अधिकारी आनन्द शुक्ला द्वारा मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरीश चन्द्र शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 मनोज कुमार व थाना विशेश्वरगंज के पैरोकार सतीश मौर्या की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी मैनूद्दीन पुत्र ताहीर को दस वर्ष सश्रम कारावास व 7000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

Editor CP pandey

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