देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)
जिला कृषि अधिकारी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब गैर-ऋणी किसान 14 अगस्त 2025 तक तथा ऋणी किसान 31 अगस्त 2025 तक फसल बीमा करा सकते हैं।
अधिकारी ने बताया कि खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा कराना अत्यंत आवश्यक है। ऋणी किसान अपनी बैंक शाखा से बीमा की पुष्टि करें, जबकि गैर-ऋणी किसान फसल बुआई घोषणा-पत्र, खतौनी, बैंक पासबुक के साथ सीएससी या बैंक शाखा में जाकर बीमा करा सकते हैं।
यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति पर क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर दी जा सकती है।
कृषकों से अपील है कि समय से बीमा कराकर अपनी फसल को सुरक्षित करें।
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