बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सिकंदरपुर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को पुलिस ने 42 डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने और भारी जुर्माना लगाने की बात कही गई है।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध
पुलिस द्वारा जारी नोटिस में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भी ध्वनि स्तर 45 से 55 डेसीबल के निर्धारित मानक के भीतर ही होना चाहिए। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
पुलिस ने निर्देश दिया है कि डीजे या स्पीकर 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं लगाए जाएंगे और साउंड सिस्टम निर्धारित सीमा के भीतर ही संचालित किया जाएगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विद्यार्थियों के हित में कार्रवाई
प्रभारी निरीक्षक मूलचंद चौरसिया ने बताया कि सभी 42 डीजे संचालकों को नियमों की विस्तृत जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में विद्यार्थियों को शांत वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
पुलिस प्रशासन ने डीजे संचालकों और आम नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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