लार/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। लार थाने में एक बहू के खिलाफ उसके ससुर ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 351(2) व 308(7) के तहत दर्ज किया गया है। एफआईआर संख्या 0337 वर्ष 2025 शिकायतकर्ता गोरख वर्मा (निवासी सलेमपुर वार्ड नं. 04, सलाहाबाद) की तहरीर पर लिखी गई।
शिकायत में गोरख वर्मा ने अपनी बहू सुषमा वर्मा (पत्नी धनन्जय उर्फ धन्नू वर्मा) पर परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने, प्रताड़ित करने और धन उगाही करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बहू की हरकतों से पूरा परिवार तनाव और भय में है तथा उन्हें अपना पैतृक मकान छोड़कर लार में किराए पर रहना पड़ रहा है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सुषमा वर्मा ने पहले अपने पति को एक मुकदमे (मु0अ0सं0 272/20, थाना सलेमपुर) में अभियुक्त बनवाकर 20 वर्ष की सजा दिलाई थी। इसके बाद हाल ही में 02 अगस्त 2025 को छोटे पुत्र सतेन्द्र वर्मा के खिलाफ भी फर्जी शिकायत देकर लार थाने में मुकदमा (मु0अ0सं0 276/25, धारा 115(2), 74 बीएनएस) पंजीकृत करा दिया।
लार थाने ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है ।
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