देवरिया(राष्ट्र की परम्परा) जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और आगामी त्योहारों, परीक्षाओं व संभावित भीड़ को देखते हुए यह अहम फैसला लिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पूरे जनपद में 10 फरवरी 2026 से 9 अप्रैल 2026 तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।प्रशासन के मुताबिक देवरिया में धारा 163 लागू होने के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग केवल तय मानकों के अनुसार ही किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार से धार्मिक भावनाओं को आहत करने, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, भड़काऊ पोस्टर लगाने, नारेबाजी करने या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति किसी भी प्रकार के हथियार, अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री लेकर चलना प्रतिबंधित होगा। हालांकि सिख समुदाय के लोगों द्वारा कृपाण धारण करने तथा वृद्ध, दिव्यांग, बीमार और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए लाठी के प्रयोग पर रोक नहीं होगी।परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। देवरिया में धारा 163 लागू रहने की अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़, लाउडस्पीकर का उपयोग और मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा अवधि में फोटोस्टेट और स्कैनर की दुकानें भी बंद रहेंगी।प्रशासन ने साफ किया है कि यह आदेश जनहित में एहतियातन लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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