औरैया में 14 अप्रैल तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति रैली-जुलूस पर रोक

औरैया (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 14 अप्रैल 2026 तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में सीबीएसई व यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हैं, साथ ही होली, ईद-उल-फितर, चैत्र नवरात्रि और राम नवमी जैसे प्रमुख पर्व भी आगामी दिनों में हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

धारा 163 के तहत निम्न प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे—

• बिना संबंधित उपजिलाधिकारी (औरैया/बिधूना/अजीतमल) की अनुमति के कोई रैली, जुलूस या आमसभा नहीं होगी
• केवल शव यात्राएं प्रतिबंध से मुक्त
• सार्वजनिक स्थानों पर विधि-विरुद्ध एकत्रीकरण वर्जित
• सड़क जाम या यातायात बाधित करना प्रतिबंधित
• बिना अनुमति ड्रोन कैमरे का प्रयोग निषिद्ध (सुरक्षा एजेंसियों को छूट)
• लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्व अनुमति के बिना नहीं
• बिना अनुमति पोस्टर, होर्डिंग, हैंडबिल या प्रचार-प्रसार नहीं

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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परीक्षा और पर्वों को लेकर विशेष सतर्कता

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार से परीक्षा की सुचिता प्रभावित करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
होलिका दहन स्थलों की पूर्व जांच, रेलवे ट्रैक के आसपास निगरानी, तथा नए मार्ग से जुलूस निकालने पर रोक भी लागू रहेगी।

सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील

धार्मिक स्थलों पर शस्त्र लेकर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक तनाव फैलाने या अवैध सामग्री के संग्रह पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

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Karan Pandey

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