मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि बोर्ड का पोर्टल दिनांक 09 फरवरी 2024 से पूर्णतः बन्द होने के कारण ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो ससमय नवीनीकरण एवं योजना हेतु आवेदन नहीं कर पाए तथा योजनान्तर्गत प्राविधानित समय-सीमा वेबपोर्टल बन्द होने के कारण समाप्त हो गयी, उन्हें वेबपोर्टल संचालित होने के उपरान्त नवीनीकरण एवं योजना आवेदन करने हेतु माह मार्च, 2025 तक छूट प्रदान की गयी थी।
उपर्युक्त क्रम में विभिन्न कारणों जैसे श्रमिक पंजीयन में त्रुटि होने, व पारिवारिक विवरण की छूट न होने, जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट न होने, नवीनीकरण न होने की जानकारी का अभाव होने के कारण उक्त का लाभ नहीं ले पाएं हैं। उन्होंने बताया कि श्रमिक हित में बोर्ड कार्यालय द्वारा उक्त सभी को 30 सितम्बर, 2025 तक विस्तारित करते हुए यह व्यवस्था कर दी गयी है कि बोर्ड द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन किये जाने में योजनान्तर्गत समय-सीमा के सभी पैरामीटर में 30 सितम्बर, 2025 तक छूट प्रदान की गई है। साथ ही श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण में 30 सितम्बर, 2025 तक छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी पोर्टल पर कर दी गयी है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त के सम्बन्ध में 30 सितम्बर, 2025 के उपरान्त किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी और न ही इस सम्बन्ध में किये गये किसी भी आवेदन दावे को स्वीकार किया जायेगा।
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