निजी अस्पताल, पैथोलॉजी व अन्य चिकित्सकीय संस्थान 30 अप्रैल तक कराएं पंजीकरण

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रामानुज कन्नौजिया ने जनपद में संचालित समस्त निजी चिकित्सालय, क्लीनिक, हास्पिटल, नर्सिंगहोम, मैटरनिटी होम, मेडिकल हेल्थकेयर सर्विसेस, पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड, सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित क्लीनिक-चिकित्सालय के स्वामियों को सूचित किया है कि अपने-अपने केन्द्र का पंजीकरण या नवीनीकरण उप्र क्लीनिकल स्टैब्लिसमेन्ट एक्ट-2016 में निहित प्राविधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार www.up-health.in पर ऑनलाइन आवेदन कर हार्डकापी मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त तिथि के पश्चात पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
उन्होंने बताया है कि पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अग्निशमन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Editor CP pandey

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