देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिये अधिसूचना रबी 2023 जारी कर दी गयी है। फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानो के लिये स्वैच्छिक कर दी गयी है। जनपद देवरिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इन्शोरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया नामित है तथा अधिसूचित फसल गेहूँ हेतु कृषको द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.50 प्रतिशत है।
“प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” सभी किसानो के लिये स्वैच्छिक कर दी गयी है। फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नही कराना चाहते है तो बैंक शाखा स्तर पर जहाँ से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुयी है, वहाँ 24 दिसंबर 2023 तक लिखित रूप से अवगत करा दें अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम अनिवार्य रूप से काट लिया जायेगा।” जो कृषक गैर ऋणी है फसल बीमा कराना चाहते है वह नजदीकी जन सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर बीमा करा सकते है। फसल नुकसान की स्थिति में कम्पनी के टोल फ्री नम्बर – 1800 889 6868 एवं सम्बन्धित बैंक, कृषि विभाग एवं क्राप इन्श्योरेन्स ऐप के माध्यम से 72 घण्टे के अन्दर फसल नुकसान की सूचना बीमा कम्पनी को पंजीकृत करा दे। कृषक बैंक शाखा से सम्पर्क कर यह अवगत हो सकते है कि बैंक द्वारा काटा गया प्रीमियम सम्बन्धित बीमा कम्पनी को ससमय प्रेषित कर दिया गया है।
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