कूड़ा यूजर चार्ज अनिवार्यता पर मचा बवाल, नगर निगम की नीति को बताया जनविरोधी
लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)
नगर निगम लखनऊ द्वारा हाउस टैक्स में छूट के नियमों में किए गए बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नए नियम के अनुसार अब टैक्स में छूट का लाभ पाने के लिए कूड़े का यूजर चार्ज जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले के विरोध में विपक्षी दलों के पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन को घेरा है।
इस्माइलगंज प्रथम वार्ड से कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने बुधवार को मेयर को पत्र भेजकर इस नीति को जनविरोधी करार दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। चौहान ने कहा कि हाउस टैक्स और कूड़ा यूजर चार्ज दो अलग-अलग विषय हैं, लेकिन नगर निगम इन्हें एक साथ जोड़कर लोगों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल रहा है।
“ऑफर जैसा बना दिया नियम”
पार्षद ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने टैक्स में छूट को ऑफर की तरह पेश कर दिया है, जिसमें लाभ पाने के लिए कई अनावश्यक शर्तें जोड़ दी गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शहर में कूड़ा उठाने की व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है। कई इलाकों में तीन-चार दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, जिससे नागरिक पहले से परेशान हैं।
छूट की दरों में भी किया गया बदलाव
अब तक हाउस टैक्स में जुलाई तक भुगतान पर 10% और दिसंबर तक 5% की छूट दी जाती थी, लेकिन अब इसे बदला गया है। नए नियम के तहत नकद भुगतान पर केवल 8% और ऑनलाइन भुगतान पर 10% की ही छूट दी जा रही है। वहीं, अब इस छूट के लिए कूड़ा यूजर चार्ज का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है।
जनता में नाराजगी और भ्रम
स्थानीय नागरिकों और पार्षदों के अनुसार, नगर निगम बार-बार नियमों में बदलाव कर रहा है जिससे लोगों में भ्रम और नाराजगी दोनों है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां कूड़ा उठाने की व्यवस्था नियमित नहीं है, वहां के लोगों को बिना सेवा के भी शुल्क चुकाने की बाध्यता अखर रही है।
पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि जब तक नगर निगम स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक इस तरह के जबरन शुल्क को लागू करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ भी है।
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