बलरामपुर(राष्ट्र की परम्परा) वरिष्ठ कोषाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में सभी पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण पत्र माह नवम्बर एवं दिसम्बर में देने की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। वे अपना जीवित प्रमाण पत्र पूरे वर्ष में किसी भी माह के कार्यालय कार्य दिवस में जमा कर सकते है। जिससे पेंशनर के जीवित प्रमाण पत्र की वैधता आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ जाती है और अपनी वैधता तिथि से पूर्व आनलाइन एवं आफलाइन किसी भी विधि से जमा कर सकते है।
उन्होंने कहा कि आनलाइन जीवित प्रमाण पत्र साइट पर जमा करने हेतु कोई भी डिवाईस जो अंगूठा/चेहरे से प्रमाणित करता हो उसमें आधार नं0, बैंक खाता सं0, आई0एफ0एस0सी0 कोड कोषागार क्र0सं0 आदि फीड करके भेज सकते है। कोषागार के कम्प्यूटर में प्रदर्शित होने पर स्वीकार कर लिया जायेगा। पेंशनर को कोषागार में आने की आवश्यकता नहीं होगी।
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