खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाद्य एवं पेय पदार्थो में मिलावट पर अर्थ दंड

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा) सहायक आयुक्त (खाद्य)-ll प्रदीप कुमार राय ने बताया कि माह- जुलाई, 2023, में माननीय न्यायालय, न्याय निर्णयन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुशीनगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाद्य एवं पेय पदार्थो में मिलावट, पाये जाने व (बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य करोबार किये जाने) पर विभिन्न वादो में रू0- 4,43,000/- (रू0- चार लाख तैतालिस हजार) का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है,।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-ll प्रदीप कुमार राय ने बताया कि रंजत मद्धेषिया पुत्र हिरालाल मद्धेषिया वार्ड नं0-10 इंद्रानगर सेवरही किस्म नमकीन पर अधिरोपित अर्थ दण्ड रू0 40000.00, माॅ कालिका स्वीट, अमन कुमार पुत्र सूर्यभान मद्धेषिया वार्ड नं0-24 सुबाष नगर कसया किस्म छेना की मिठाई पर अधिरोपित अर्थ दण्ड रू0 40000.00, अजय कुमार जायसवाल पुत्र गुप्ता जायसवाल सपहा रोड कसया किस्म सिंघाड़ा का आटा पर अधिरोपित अर्थ दण्ड रू0 40000.00, अमित कुमार बर्नवाल पुत्र विजय कुमार रामपुर पौटवा, पोस्ट धर्मपुर, हाटा किस्म कराची हलवा पर अधिरोपित अर्थ दण्ड, रू0 50000.00 साई स्वीटस बब्लू कुमार गुप्ता पुत्र प्रभुनाथ गुप्ता गोला बाजार कसया किस्म पनीर पर अधिरोपित अर्थ दण्ड 35000.00, अजेश्वर मद्धेशिया पुत्र बुद्धिचंद मद्धेशिया परवरपार थाना-रामकोला किस्म छुहारा पर अधिरोपित अर्थ दण्ड 50000.00, उपेन्द्र कुमार मद्धेशिया पुत्र खजांची बलुही रकबा दुलमापट्टी थाना-सेवरही किस्म बेसन पर अधिरोपित अर्थ दण्ड 35000.00, फुलबदन यादव पुत्र स्व0 बृज यादव भटठा टोला खोतहवा, पोस्ट- तुलहा थाना-धनहा, जनपद-पश्चिमी चम्पारण, बिहार किस्म भैस का दूध पर अधिरोपित अर्थ दण्ड 8000.00, मुहम्मद अब्दुल्लाह पुत्र रोजादीन कुडवा दिलीपनगर, थाना-कसया किस्म छेना की मिठाई पर अधिरोपित अर्थ दण्ड 40000.00, दर्शन चैरसिया पुत्र भागवत बनवारी व हरिकेष शर्मा पुत्र श्री शर्मानन्द शर्मा नरकटिया खुर्द थाना-कसया किस्म मलाई पर अधिरोपित अर्थ दण्ड क्रमश:-₹10000.00 व ₹40000.00, भैरव प्रसाद पुत्र स्व. कन्हैया प्रसाद बेलवा कलान पोस्ट-बेलवा कारखाना, थाना- पटहेरवा जनपद-कुषीनगर किस्म छेना मिठाई पर अधिरोपित अर्थ दण्ड 40000.00 तथा श्री कृष्णा टेंडर्स कृष्णानन्द गुप्ता श्री जगत गुप्ता पुरैनी टोला विजयपुर, थाना-रामकोला किस्म बगैर खाद्य पंजीकरण के कारोबार करने पर अधिरोपित अर्थ दण्ड 15000.00 अधिरोपित किया गया है।

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