पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे पवन कल्याण, सोशल मीडिया कंपनियों को सात दिन में कार्रवाई के आदेश

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को सात दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। पवन कल्याण ने अपनी याचिका में अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी और बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर और पहचान के दुरुपयोग को रोकने की अपील की थी।

अजय देवगन मामले की तर्ज पर कार्रवाई

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अदालत ने पवन कल्याण की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सभी विवादित कंटेंट की विस्तृत सूची उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट ने अजय देवगन की याचिका पर पारित आदेश के आधार पर एक सप्ताह में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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सलमान खान के नाम और फोटो के दुरुपयोग पर भी हाईकोर्ट सख्त

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने सलमान के नाम, फोटो और अन्य विशेषताओं का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग करने पर स्टे ऑर्डर जारी किया।

न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरी कंपनियों को निर्देश दिया कि वे सलमान की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। सलमान ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एआई चैटबॉट्स पर उनकी छवि का दुरुपयोग कर मर्चेंडाइज बेचा जा रहा है, जिसमें टी-शर्ट, मग और अन्य उत्पाद शामिल हैं।

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Karan Pandey

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