बलिया(राष्ट्र की परम्परा)उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अशोक कुमार के आदेशानुसार सोमवार को वन स्टाप सेन्टर, जिला चिकित्सालय बलिया में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव हरीश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव हरीश कुमार द्वारा अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को बताया गया कि यदि उनके साथ घर में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या प्रताड़ना होती है तो वह बिना किसी डर के अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं तथा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अधिनियम बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण एवं पोर्नाेग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है तथा यह एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू हैं। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही निस्तारण किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित पूजा सिंह द्वारा समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों जागरूक किया गया।
इस दौरान पूजा सिंह जिला मिशन समन्वयक (हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन) निकिता सिंह, पूनम राजभर, एवं वन स्टॉप सेंटर मैनेजर प्रिया सिंह एवं उनकी समस्त टीम, व अन्य पीड़ित महिलायें उपस्थित रहे।
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