देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)l जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। थाना सलेमपुर क्षेत्र में पंजीकृत दहेज हत्या के मामले में प्रभावी विवेचना और सशक्त न्यायिक पैरवी के परिणामस्वरूप दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मु0अ0सं0-54/2022, धारा 302 भादवि, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त जयगोविन्द यादव पुत्र उमालाल यादव, निवासी धनौती राय, थाना सलेमपुर को माननीय न्यायालय द्वारा 14 जनवरी 2026 को सश्रम आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इस मामले में पुलिस की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों की प्रभावी प्रस्तुति ने निर्णायक भूमिका निभाई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरेंद्र निषाद ने सशक्त तर्क रखे। साथ ही कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल सौरभ त्रिपाठी, पैरवीकार आरक्षी बृजेश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित कर अपराधियों में कानून का भय और समाज में विश्वास मजबूत किया जा रहा है।
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