संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ध्यानचंद ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का क्रियान्वयन उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।
उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम ₹ 10.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है। योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को ब्याज की 04 प्रतिशत धनराशि स्वंय व शेष ब्याज की पूंजीगत धनराशि पर ब्याज का अनुदान एंव आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट काष्ट के पूंजीगत धनराशि पर ब्याज का अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।
योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा 5 वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक www.cmegp_data.center.in की वेवसाइट पर जाकर आनलाईन आवेदन कर सकता है तथा व्यवसाय परियोजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी/लाभार्थी से आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित है। अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संत कबीर नगर से मोबाइल नंबर 7860440390 पर सम्पर्क भी कर सकते हैं।
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