30 दिसंबर तक स्वीकार होंगी पंचायत निर्वाचक नामावली पर आपत्तियां

आगरा।(राष्ट्र की परम्परा)जनपद आगरा में आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों के तहत पंचायत निर्वाचक नामावली का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) ए.बी. सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के अंतर्गत जिले की सभी तहसीलों एवं समस्त विकास खंडों की ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार कर ली गई है।
उन्होंने जानकारी दी कि निर्वाचक नामावली की एक-एक प्रति कार्यालय समय में निरीक्षण हेतु उनके कार्यालय तथा संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है। जिले के सभी मतदाता अपने नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं है, अथवा किसी प्रविष्टि में त्रुटि है, तो उसके संशोधन का अवसर प्रदान किया गया है।
निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण संशोधित कराने के लिए 24 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक दावा और आपत्ति दाखिल की जा सकती है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र-2, 3 अथवा 4 में आवेदन करना अनिवार्य होगा। सभी दावे और आपत्तियां अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय या संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में अंतिम तिथि तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।
प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन कर लें, ताकि अंतिम निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। यह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित पंचायत चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए नागरिकों को निर्धारित तिथियों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

rkpNavneet Mishra

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