नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुल्क निर्धारित

बस्ती(राष्ट्र की परम्परा)। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 में नगर पालिका के अनारक्षित अध्यक्ष के लिए ₹ 500/- तथा आरक्षित का ₹ 250/- नामांकन पत्र का मूल्य निर्धारित है। अनारक्षित नगर पंचायत के लिए ₹ 250/- तथा आरक्षित के लिए ₹ 125/- है।

उक्त जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने दी है। उन्होंन बतायािकि नगरापालिका परिषद के सदस्य के लिए अनारक्षित का ₹ 200/- तथा आरक्षित के लिए ₹ 100/- एवं नगर पंचायत का अनारक्षित का ₹ 100/- तथा आरक्षित का ₹ 50/- नामांकन पत्र का मूल्य है। उन्होंने बताया कि सभी पदों के समस्त वर्ग हेतु सफेद रंग का नामांकन पत्र दिया जायेगा।
उन्होने बताया कि आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला सम्मिलित है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा अनारक्षित पद पर नामांकन करने पर भी आरक्षित श्रेणी के लिए, निर्धारित नामांकन पत्र का मूल्य लिया जायेंगा।
उन्होने बताया कि नगरपालिका के अनारक्षित अध्यक्ष के लिए ₹ 8000/- तथा आरक्षित का ₹ 4000/- जमानत राशि जमा करनी होगी। अनारक्षित नगर पंचायत के लिए ₹ 5000/- तथा आरक्षित के लिए ₹ 2500/- की जमानत राशि जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि नगरपालिका परिषद एवं नगरपंचायत के सदस्य पद के लिए, अनारक्षित का ₹ 2000/- तथा आरक्षित के लिए ₹ 1000/- जमानत राशि जमा करनी होंगी। उन्होंन बताया कि किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 04 नामांकन पत्र खरीदकर भरे जा सकते है, परन्तु उम्मीदवार द्वारा जमानत की राशि एक बार ही जमा करनी होंगी।
उन्होने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए ₹ 09 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए ₹ 2.5 लाख, नगरपालिका सदस्य के लिए ₹ 02 लाख तथा सदस्य नगर पंचायत के लिए ₹ 50 हजार अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।
उन्होने बताया कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ, निर्वाचक नामावली की छायाप्रति, आयु प्रमाण पत्र, उम्मीदवार एवं प्रस्तावक की फोटो, एक वर्ष से अधिक अवधि के बकायेदार न होने का प्रमाण पत्र, जमानत धनराशि की रसीद, जाति प्रमाण पत्र, अपराध एवं सम्मपत्ति का विवरण, राजनैतिक दल का प्रत्याशी होने पर प्रारूप 07क एंव 07ख मूल रूप में प्रस्तुत करना होंगा।
उन्होने बताया कि नगरपालिका/नगरपंचायत के अध्यक्ष पद का प्रस्तावक, निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है परन्तु सदस्य पद के लिए प्रस्तावक उसी वार्ड का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष तथा सदस्य पद के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। कोई मतदाता एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक नही हो सकता। किसी राजनैतिक दल के उम्मीदवार का प्रारूप 7क एंव 7ख फैक्स, फोटोकापी या मुहर हस्ताक्षर मान्य नही होगा।

rkpNavneet Mishra

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