देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों से वसूली हेतु नवीन “एकमुश्त समाधान योजना” (ओ०टी०एस०) लागू की गयी है। एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऋण गृहीता द्वारा धनराशि जमा करने की स्थिति में वसूली जमा करने की तिथि तक साधारण ब्याज सहित देय अवशेष सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करानी होगी। लाभार्थी के ऋण खातों में लगाया गया दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जायेगा। एकमुक्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऐसे ऋण गृहीता आच्छादित होंगे, जिनके ऋण वसूली की अवधि 36 / 60 माह पूर्ण होने के बाद भी ऋण खातों में देयता अवशेष प्रदर्शित हो रही है, अर्थात जिनके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की है अथवा अत्यंत अल्प धनराशि जमा की है।
जनपद के ऐसे अनसूचित जाति के व्यक्तियों जो उ०प्र० अनसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिए. देवरिया द्वारा संचालित योजनाओं में ऋण प्राप्त किये है को उन्होंने अवगत कराया है कि शासन द्वारा संचालित उक्त नवीन “एकमुश्त समाधान योजना” (ओ०टी०एस०) का लाभ देय मूलधन की धनराशि पर साधारण ब्याज जमा कर योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करें। योजना की अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुगम देवरिया विकास भवन, देवरिया, द्वितीय तल कमरा नं0-220 व 221 में उपस्थित होकर धनराशि जमा कर योजना का लाभ उठायें। साथ ही विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक विकास अधिकारी (स०क०) से व्यक्तिगत सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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