14 मार्च को औरैया में राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक रिकवरी से लेकर सिविल वादों तक होगा समाधान

औरैया, (राष्ट्र की परम्परा)
जनपद औरैया में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली National Lok Adalat Auraiya 14 March 2026 की सफलता के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए बताया गया है कि यह लोक अदालत द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से आयोजित की जाएगी।
यह आयोजन Uttar Pradesh State Legal Services Authority के निर्देशानुसार किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मयंक चौहान के मार्गदर्शन में होगा।
जिला स्तर पर बैठकों का दौर शुरू
National Lok Adalat Auraiya 14 March 2026 को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के बीच समन्वय बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत विकास गोस्वामी तथा प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तारकेश्वरी प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
जिला प्रशासन और न्यायालय प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों, बैंकों और वादकारियों से सक्रिय सहयोग की अपील की है।
किन-किन मामलों का होगा निस्तारण?
National Lok Adalat Auraiya 14 March 2026 के अंतर्गत निम्न प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा—
सिविल वाद
राजस्व संबंधी वाद
क्रिमिनल कम्पाउंडेबल दाण्डिक वाद
बिजली चोरी से संबंधित प्रकरण
स्टाम्प अधिनियम से जुड़े वाद
श्रम विवाद
धारा 138 एनआई एक्ट के मामले
भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद
नगर पालिका के लंबित मामले
बैंक रिकवरी व अन्य वसूली संबंधी प्रकरण
इन सभी मामलों का निस्तारण आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
लोक अदालत के फैसले की विशेषता
विशेष बात यह है कि National Lok Adalat Auraiya 14 March 2026 में निस्तारित मामलों के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना है। यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया को सरल और जनहितकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आमजन से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समस्त जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे National Lok Adalat Auraiya 14 March 2026 का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं या बैंक एवं अन्य विभागों से संबंधित विवाद चल रहे हैं, वे अपने मामलों को सुलह-समझौते के माध्यम से समाप्त करा सकते हैं।
लोक अदालत के माध्यम से समाधान प्राप्त करने से न केवल विवाद का शीघ्र अंत होता है, बल्कि पारस्परिक संबंध भी बेहतर बने रहते हैं।
न्याय तक आसान पहुंच का माध्यम
लोक अदालतें न्यायिक व्यवस्था का एक सशक्त विकल्प हैं। विशेषकर छोटे एवं मध्यम स्तर के मामलों में यह प्रक्रिया अत्यंत प्रभावी साबित होती है। National Lok Adalat Auraiya 14 March 2026 के माध्यम से जिला न्यायालय प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अधिक से अधिक वादकारी इस अवसर का लाभ उठाकर लंबित मामलों से मुक्ति पाएं।
विशेषज्ञों के अनुसार, लोक अदालतें सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती हैं और विवादों को बिना कटुता के समाप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं।
प्रशासनिक तैयारियां
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायालय परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। विभिन्न विभागों को अपने-अपने लंबित मामलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को भी रिकवरी से जुड़े मामलों में सुलह की संभावनाओं पर कार्य करने को कहा गया है।
National Lok Adalat Auraiya 14 March 2026 के आयोजन के दिन न्यायालय परिसर में अलग-अलग बेंचों का गठन किया जाएगा, जहां संबंधित न्यायिक अधिकारी मामलों की सुनवाई करेंगे।
निष्कर्ष
14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली National Lok Adalat Auraiya 14 March 2026 जनपदवासियों के लिए त्वरित और सुलभ न्याय प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से इस पहल में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।
लोक अदालत केवल विवाद निस्तारण का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और न्यायिक सुलभता का प्रतीक है। यदि आपके मामले लंबित हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाकर सुलह-समझौते के जरिए समाधान प्राप्त करें।

rkpnews@somnath

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