कुशीनगर में अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपये का जुर्माना वसूला

कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)जनपद कुशीनगर में अवैध खनन एवं बिना वैध प्रपत्रों के खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। निदेशक, भूत्तव एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा जिलाधिकारी कुशीनगर के निर्देशों के क्रम में दिनांक 29 और 30 जनवरी 2026 को जनपद के विभिन्न स्थानों पर औचक छापेमारी अभियान चलाया गया।
इस अभियान का नेतृत्व प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा किया गया। संयुक्त टीम में खान अधिकारी कुशीनगर, खान निरीक्षक गोरखपुर एवं महराजगंज तथा खनिज मोहर्रिर देवरिया शामिल रहे। कार्रवाई का उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना और शासन को हो रहे राजस्व नुकसान को रोकना रहा।
टोल प्लाजा से लेकर प्रमुख मार्गों पर सघन जांच
छापेमारी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कुशीनगर जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर खनिज लदे वाहनों की गहन जांच की गई। इनमें प्रमुख रूप से—
टोल प्लाजा हाटा, कसया क्षेत्र, जटहा, पडरौना, जैसे स्थान शामिल रहे। इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में खनिज परिवहन होने की शिकायतों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती गई।
बिना परिवहन प्रपत्र और ISTP के पकड़े गए वाहन
जांच के दौरान कुल 08 वाहन ऐसे पाए गए, जो बिना वैध परिवहन प्रपत्र एवं बिना आई.एस.टी.पी. (ISTP) के खनिज का परिवहन कर रहे थे। यह नियमों का सीधा उल्लंघन है और इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
प्रशासनिक टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नियमों के अनुसार दंडात्मक प्रक्रिया शुरू की।
वाहन सीज, थानों की अभिरक्षा और भारी जुर्माना
कार्रवाई के दौरान—
01 वाहन पर पूर्व से ₹1.75 लाख का बकाया नोटिस लंबित पाए जाने पर उसे थाना कसया की अभिरक्षा में सौंपा गया।
02 अन्य वाहनों को थाना कोतवाली पडरौना की अभिरक्षा में दिया गया।
शेष 05 वाहनों से मौके पर ही ₹2.42 लाख की जुर्माना राशि खनन मद में वसूल की गई।
इसके अतिरिक्त, जनपद आजमगढ़ से संबंधित ₹46,120 की बकाया नोटिस राशि भी मौके पर ही जमा कराई गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कार्रवाई केवल स्थानीय ही नहीं, बल्कि अंतरजनपदीय अवैध खनन नेटवर्क पर भी प्रभावी रही।
उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 का कड़ाई से पालन
अधिकारियों ने बताया कि उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के तहत बिना प्रपत्र खनिज परिवहन करने पर भारी जुर्माने और वाहन सीज करने का प्रावधान है। इस नियमावली का उद्देश्य खनिज संसाधनों का संतुलित दोहन, पर्यावरण संरक्षण और राजस्व की सुरक्षा करना है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
राजस्व हानि रोकने की दिशा में अहम कदम
अवैध खनन और बिना अनुमति खनिज परिवहन से शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। इस प्रकार की सघन जांच और औचक छापेमारी से—
अवैध खनन माफिया पर अंकुश लगेगा
सरकारी राजस्व की रक्षा होगी
पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आएगी
नियमों का पालन सुनिश्चित होगा
प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे राजस्व संरक्षण अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
भविष्य में और सख्त कार्रवाई के संकेत
खान विभाग के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी जनपद कुशीनगर सहित आसपास के जिलों में इसी प्रकार के अचानक छापेमारी अभियान चलाए जाएंगे। विशेष रूप से—
रात्रिकालीन खनिज परिवहन
सीमावर्ती जिलों से आने वाले वाहन
बिना ISTP चल रहे ट्रक
पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
खनन व्यवसायियों को स्पष्ट चेतावनी
प्रशासन ने सभी खनन व्यवसायियों और वाहन संचालकों से अपील की है कि वे—
वैध खनन पट्टा रखें
परिवहन के दौरान सभी आवश्यक प्रपत्र साथ रखें
ISTP प्रणाली का अनिवार्य उपयोग करें
अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वाहन जब्ती और भारी आर्थिक दंड शामिल है।
जनहित और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कार्रवाई
यह कार्रवाई केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि जनहित और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। अवैध खनन से नदियों, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को गंभीर क्षति पहुंचती है। ऐसे में प्रशासन की यह पहल आम नागरिकों के हित में एक मजबूत संदेश देती है।

rkpNavneet Mishra

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