गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में शुक्रवार 19.04.2024 को न्यायालय ए एस जे / एस पी सी जज (ए/सी) कोर्ट सं0 04 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 132/2020 अन्तर्गत धारा 302,34 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त/अभियुक्तागण विपिन साहनी पुत्र स्व0 व्यास साहनी, संगीता पत्नी स्व0 व्यास साहनी व सोनी पत्नी संजय साहनी निवासीगण आजमगढ़ जीयनपुर, वर्तमान पता नकटा टोला मदरहा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30,000-30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए डी जी सी धर्मेन्द्र कुमार दूबे, ए डी जी सी अतुल कुमार शुक्ला, विवेचक निरीक्षक रामाज्ञा सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
बलिया (राष्ट्र की परम्परा)।सुखपुरा ब्लॉक मुख्यालय के दवकरा हाल में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का तीन दिवसीय…
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को हुए…
यूपी में शिक्षामित्र और अनुदेशकों को बड़ा तोहफा: मानदेय बढ़कर ₹18,000, 5 लाख कैशलेस इलाज…
21 फ़रवरी को हुए निधन: भारतीय इतिहास और सिनेमा जगत की प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि…
महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। महराजगंज पुलिस ने अर्टिगा कार चोरी का खुलासा करते हुए बड़ी…
जन्मतिथि के आधार पर मूलांक और भाग्यांक निकालकर व्यक्ति के स्वभाव, अवसर और चुनौतियों का…