न्यायधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

कहा न्याय चला निर्धन के द्वार – जनपद न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)
गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया देवेन्द्र सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु, जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर दीवानी न्यायालय परिसर से रवाना किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि यह प्रचार वाहन लोक अदालत की सफलता में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत सुलह समझौते का सशक्त माध्यम है जिसके लिए आमजनमानस अपने सुलहनीय वादों कों निस्तारित करावें। वही छोटे फौजदारी मामलों में अपने जुर्म स्वीकार करके अपना वाद समाप्त करा सकते है। न्याय चला निर्धन के द्वार के उद्देश्य को अपनाकर प्रचार वाहन के द्वारा गरीबों को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने व विधिक जानकारी के साथ-साथ राष्ट्रीय लोक अदालत मे निस्तारित होने वाले वादों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार दूबें द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु, समस्त न्यायिक अधिकारी व सम्बन्धित विभाग से एक साथ आगे आने का आह्वान किया। सचिव ने कहा कि प्रचार वाहन के द्वारा आम जनमानस को अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर उसे निस्तारित करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन0आई0एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत, जल एवं सर्विस से संबंधित मामलें, राजस्व एवं सिविल वाद एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाना हैं।
पाथ वात्सल्य खुला आश्रय गृह में अनियमिताओं व प्रपत्रों के अव्यवस्थाओं पर दिखाया कड़ा रोष उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पर दिया सख्त दिशा निर्देश दिए।
गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , तथा सिविल जज (जे0 डी0)द्वारा राजकीय बाल गृह एंव पाथ वात्सल्य खुला आश्रय गृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्द्रिरा सिंह द्वारा पाथ वात्सल्य खुला आश्रय गृह में अनियमिताओं व प्रपत्रों के अव्यवस्थाओं पर कड़ा रोष व्यक्त किया, उन्होने बच्चों केे स्वास्थ सम्बन्धित समस्याओं तथा प्रपत्रो को व्यवस्थित रूप से करने के लिए कठोर निर्देश दिए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार दूबें द्वारा उनको अपने कार्यो के प्रति उदासीनता व कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पर सख्त दिशा निर्देश दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी द्वारा बच्चों के अध्ययन का निरीक्षण किया गया और उनके पठन-पाठन के कार्य को और सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया।
इस निरीक्षण में मुख्य रूप से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्द्रिरा सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार दूबे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी, सिविल जज (जे0 डी0 ) श्रीकान्त गौरव,, राजकीय बाल गृह देवरिया के प्रभारी अधीक्षक रामकृपाल, पाथ वात्सल्य एवं खुला आश्रय गृह समन्वयक अमित कुमार चैबे व अन्य सम्बन्धित कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता जनपद न्यायालय में बैकों के शाखा प्रबंधकों के साथ हुयी समीक्षा बैठक समन्वय स्थापित कर, करें मामलों का निस्तारण। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत 09.12.2023 की सफलता हेतु बैंको के शाखा प्रबन्धकों के साथ जनपद न्यायालय में समीक्षा बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत संजय कुमार सिंह ने निर्देशित किया कि, जनपद के समस्त बैंक अपने विभाग से अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण करने हेतु अभी से तैयारी करें। बैंको के ऋण प्रबंधकों को कहा गया कि ऋण से संबंधित विवाद मे समन्वय स्थापित कर बात-चीत से मामलें को निस्तारित करें। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार दूबें ने समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि लोक अदालत में लगने वालें मामलों का चिन्हांकन करें, जिससे उनका निस्तारण व्यापक पैमाने पर किया जा सकें। उन्होंने कहा कि बैंक पक्षकारों के उपस्थिति हेतु प्रेषित की जाने वाली नोटिसों को अविलम्ब कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में उपलब्ध करावें जिससे समय से नोटिसों का तामिला कराया जा सकें। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु व्यापाक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के लिए पोस्टर, बैनर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आमजनमानस को जागरूक करें। इस दौरान न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि उक्त लोक अदालत में धारा 138 एन0आई0एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत, जल एवं सर्विस से संबंधित मामलें, राजस्व एवं सिविल वाद तथा प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाना हैं।
इस बैठक में मुख्य रूप से अग्रणी जिला प्रबंधक अरूणेश कुमार, भारतीय स्टेट बैंक, बैक आफ बडौदा, बैंक आफ इण्यिा, इण्यिन बैंक, बडौदा यू0पी बैक, पंजाब नेशनल बैंक,केनरा बैंक,यूनियन बैंक इत्यादि बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

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