Monday, September 15, 2025
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किरायेदारों का रजिस्टेशन नहीं तो होगी कार्यवाही – पुलिस उपायुक्त

महाराष्ट्र/भिवंडी(राष्ट्र की परम्परा)
शहर में बढ़ती चोरी बलात्कार व हत्या जैसी अपरधिक घटनाओं को रोकने के लिए भिवंडी पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उनकी सकारात्मक सोच इन घटनाओं को रोकनें में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। क्योंकि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले अधिकांश आरोपी विभिन्न राज्यों से तथा अन्यत्र स्थान परिवर्तन करके किराये का मकान लेकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहे है।मकान मालिकों के पास किरायेदारों के स्थाई रहवाशी एवं गांव का मूल प्रमाण पत्र, व पहचान पत्र,फोटो आईडी ना होने के कारण, आरोपियों की तलाश अथवा गिरफ्तारी में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इस विषय को संज्ञान में लेते हुए भिवंडी पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले ने पत्रकारों से जानकारी साझा करते हुए, कहा कि यदि मकान मालिक किसी भी किराएदार को अपना मकान किराए पर देता है तो उसकी पूर्ण जानकारी स्थाई पता तथा उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, वरना मकान मालिक के ऊपर भी कारवाई की जाएगी। इस तरह का निर्देश सभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों को भी दे दिया गया है। और मकान मालिकों को यह निर्देश जारी किया किया गया है कि किराए पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा ली गई प्रमाण पत्र व आईडी प्रूफ तथा किराएदार का एक फोटो प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करवा कर इसका पंजीकरण करना होगा। क्यों कि मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों के पहचान संबंधी कागजात ना होने के कारण ऐसी घटनाओं में आरोपियों की तलाश करना और उनके बारे में जानकारी निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर पुलिस को उनके किरायेदारों के बारे में पहले से जानकारी दी जाए तो पुलिस के लिए यह पता लगाना संभव होगा कि उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है या नहीं। इसलिए मकान व चाल मालिकों को अपने किरायेदारों का सबसे पहले पुलिस थाना में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। किरायेदारों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले चाल मालिकों पर संबंधित पुलिस थाना में अपराध दर्ज कर कड़ी कार्यवाही शुरू की जायेगी। इस करीब से बचने के लिए अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी पुलिस को मुहैया कराना होगा।
यह आह्वान भिवंडी पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले ने किया है।

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