संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन के उद्देश्य से “दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता” योजनान्तर्गत अनुदान के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रवीश चंद्र ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) के लिए कुल सात परियोजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन हेतु सहायता अनुदान के प्रस्ताव मांगे गए हैं।
उन्होंने बताया कि इनमें अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे केयर सेंटर/प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन, जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन, हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास (न्यूनतम 02 एवं अधिकतम 04 ट्रेड) तथा पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन शामिल है।
पात्रता के संबंध में उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत पंजीकृत एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाली संस्थाएं ही आवेदन कर सकती हैं। योजना से संबंधित दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट http://uphwd.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
पूर्ण प्रस्ताव कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, संत कबीर नगर में 30 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। प्राप्त प्रस्तावों को जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरांत 05 फरवरी 2026 तक निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक संस्थाएं कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, संत कबीर नगर से संपर्क कर सकती हैं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
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