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अवैध गैस रिफिलिंग करते दुकानदार के खिलाफ एफआईआर

घरेलू सिलेंडर से पांच किलो के सिलेंडर में की जा रही थी गैस रिफिलिंग, उपकरण भी बरामद

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, रिफिलिंग और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने इमामगंज बाजार स्थित एक दुकान पर छापेमारी की। जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग किए जाने का मामला सामने आया। मामले में दुकान संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना खैरीघाट में एफआईआर दर्ज कराई गई है।जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी के अनुसार पूर्ति निरीक्षक नवाबगंज, शिवपुर एवं बलहा तथा आपूर्ति लिपिक तहसील नानपारा की संयुक्त टीम ने इमामगंज बाजार, पुलिस चौकी बरदहा के निकट स्थित परिजनरल स्टोर एवं गिफ्ट सेंटर, बरदहा रोड पर छापेमारी की। दुकान विजय कुमार पुत्र राम सरन निवासी लौकिहा, विकासखंड शिवपुर, तहसील नानपारा की बताई गई है।छापेमारी के दौरान विजय कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर में रेग्यूलेटर पाइप लगाकर रिफिलिंग मशीन के माध्यम से पांच किलोग्राम क्षमता वाले छोटे सिलेंडर में गैस भरने का कार्य किया जा रहा था। मौके से एचपी का एक घरेलू गैस सिलेंडर खाली, इंडेन के दो घरेलू गैस सिलेंडर खाली तथा भारत गैस का एक घरेलू सिलेंडर आधा भरा हुआ मिला। इसके अलावा गैस रिफिलिंग नोजल एवं अन्य उपकरण तथा पांच किलोग्राम क्षमता के दो खाली छोटे सिलेंडर भी बरामद किए गए। गैस का वजन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी मौके पर मिला।जांच के दौरान दुकान संचालक बरामद सामग्री के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पूर्ति विभाग के अनुसार प्रथम दृष्टया दुकान पर नियमों के विपरीत घरेलू गैस का अवैध भंडारण, रिफिलिंग और बिक्री किए जाने की पुष्टि हुई। यह एलपीजी नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।जिलाधिकारी की अनुमति के बाद संबंधित दुकान संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना खैरीघाट में मुकदमा दर्ज कराया गया है।एक अन्य मामले में भी मुकदमाजिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह तहसील महसी के विकासखंड तेजवापुर अंतर्गत ग्राम तारापुर खुर्द (मेटुकहा) में भी गैस चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान पर अवैध रूप से गैस के भंडारण और बिक्री का मामला सामने आया था। इस मामले में इरसाद पुत्र मैनुद्दीन के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना रामगांव में मुकदमा दर्ज कराया गया है।जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने आमजन को चेतावनी दी है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने होटल संचालकों तथा ठेले, रेहड़ी-पटरी दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही प्रयोग करने की अपील की है। गैस चूल्हा रिपेयरिंग का कार्य करने वाले दुकानदारों को भी अवैध रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण और रिफिलिंग नहीं करने की चेतावनी दी गई है। घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Editor CP pandey

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