कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)। तमकुही विकास खण्ड के रजवटिया न्याय पंचायत के ग्राम पंचायत बभनौली के ग्राम विकास अधिकारी पर, राज्य सूचना आयुक्त ने पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए वेतन से तीन किस्तों में वसूली का आदेश दिया है। यही नहीं दिसम्बर माह में दिए गए एक अन्य आदेश में भी आयुक्त, ग्राम विकास अधिकारी पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था। इस आदेश से सूचना देने में हीलाहवाली करने वालों में हड़कम्प की स्थिति है।
उक्त ग्राम पंचायत निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट नवंबर 2021 में सामुदायिक शौचालय के बावत आठ बिंदुओं की मांग की थी। सूचना न मिलने पर उन्होंने क्रमशः राज्य सूचना आयुक्त की शरण ली। नियत तिथि 27 जुलाई 2022 को ग्राम विकास अधिकारी भूप नारायण राव, आयुक्त के समक्ष पेश हुए समय मांगा। समय मिलने के बावजूद नियत 16 जनवरी 2023 को आयुक्त समक्ष न तो उपस्थित हुए और न ही सूचनाएं उपलब्ध कराई। इस पर आयुक्त ने 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड देते हुए वेतन से कटौती करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदीप सिंह ने सात बिंदुओं पर मांगी सूचना उपलब्ध न होने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। गत 14 दिसंबर 2022 की सुनवाई के उपरांत सूचना न मिलने व लापरवाही बरतने पर, राज्य सूचना आयुक्त ने ग्राम विकास अधिकारी बभनौली पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था।
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