ई-पेमेंट व्यवस्था लागू, 31 मार्च तक हर हाल में होगा बिलों का भुगतान

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन को देखते हुए जनपद में कोषागारों में ई-पेमेंट व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च तक सभी बिलों का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

25 मार्च तक बिल जमा करने के निर्देश

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शासनादेश संख्या-3/2026 के तहत 12 मार्च 2026 को ई-पेमेंट से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। उसी क्रम में सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 15 मार्च तक प्राप्त बजट के सापेक्ष सभी बिल अधिकतम 25 मार्च 2026 तक कोषागार में जमा कर दें।

ई-पेमेंट से होगा भुगतान

निर्देश के अनुसार बिलों की जांच और पासिंग के बाद कोषागार द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक भुगतान के लिए ट्रांजेक्शन ऑथराइजेशन किया जाएगा। यह प्रक्रिया 31 मार्च की शाम 5 बजे तक पूरी कर ली जाएगी, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वर पर ई-पेमेंट फाइलें समय से अपलोड की जा सकें।

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देरी होने पर तय होगी जिम्मेदारी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कारण से 25 मार्च तक बिल कोषागार में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी 31 मार्च को अपराह्न 3 बजे तक हर हाल में बिल जमा कराएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी आहरण-वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को भी इन आदेशों की जानकारी दें और समय सीमा के भीतर बिल जमा कराना सुनिश्चित करें।
आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि समय पर कार्रवाई न होने के कारण किसी धनराशि का व्यय नहीं हो पाता है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे।

विभागों में तेज हुई तैयारी

प्रशासन की सख्ती के बाद विभिन्न विभागों में बिलों के निस्तारण और भुगतान प्रक्रिया को लेकर हलचल तेज हो गई है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी भुगतान समय पर पूरे किए जा सकें।

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Karan Pandey

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