संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए नए निर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों को दिये जाने वाले अनुपूरक पोषाहार में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से देश भर में पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।
नए निर्देश के अनुसार 1 जुलाई 2025 से आंगनबाड़ी केन्द्र के जिन लाभार्थियों का ई-केवाइसी और चेहरा प्रमाणीकरण नहीं होगा, उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र पर दिये जाने वाले अनुपूरक पोषाहार का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना हैसर बाजार और मेंहदावल की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को ई-केवाइसी और फेस रिकाग्नेशन का कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 156 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का कार्य न किये जाने की दशा में पोषाहार एवं मानदेय रोक दिया गया है। इसके बावजूद भी कार्य न होने पर मानदेय सेवा से पृथक करने के निर्देश भी जारीकर दिये गये हैं।
मुख्य विकास अधिकारी ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों से अपील की है कि वे सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित होकर आंगनबाड़ी कार्यकत्री से सम्पर्क स्थापित करते हुए ई-केवाइसी एवं फेस प्रमाणीकरण करा लें ताकि किसी भी लाभ से वंचित न होना पड़े।
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