डीएम ने आदर्श आचार संहिता का पालन हेतु राजनीतिक दलों से किया अपील

बस्ती(राष्ट्र की परम्परा)
नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए, निर्वाचन प्रक्रिया में सकारात्मक सहयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जायेंगा।
उन्होने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे, ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे, जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो, दलों, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हों। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नही की जायेंगी।
उन्होने यह भी बताया कि मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेंगा, पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यो हेतु नही किया जायेंगा। राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके समर्थक पुतला लेकर नही चलेंगे या उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नही जलायेगे अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नही करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडिया टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति के अनुमति के बिना नही करेंगे और ना ही अपने चुनाव कार्यकर्ता एजेंट को ऐसा करने देंगे। उन्होने बताया कि शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन परिसर में विज्ञापन वाल राइटिंग नही करेंगे। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नही लगायेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु सभा एवं जुलूस, वाहन, लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगा। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामाग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता ना हो, मुद्रित या प्रकाशित नही करेंगे और ना ही मुद्रित प्रकाशित करायेंगे। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकापी भी शामिल है। किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नही कराया जायेंगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लघंन करता है, तो उसका यह कृत्य भा.द.सं. की धारा 171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होंगा।
उन्होने कहा कि रात्रि के 10.00 से प्रातः 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नही किया जायेंगा, इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।
एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चन्द्र ने कहा कि राजनीतिक दल, निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नही करेंगे और ना ही वोट मांगेंगे। बैठक में उप जिलाधिकारी, शैलेष कुमार, गुलाब चन्द्रा, आनन्द श्रीनेत, सुभाष कुमार, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

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