देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)l जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) जितेन्द्र प्रताप सिंह ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचनाओं के संबंध में जानकारी दी है। उन्होने बताया है कि, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार संबंधित नगरीय निकाय का निर्वाचक होने के साथ ही उसकी 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के सदस्य पद हेतु उम्मीदवार को संबंधित नगरीय निकाय का निर्वाचक तथा 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक, परन्तु दो से अनधिक वार्डो से निर्वाचन लड़ सकेगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारी हेतु अनर्हताओं के संबंध में बताया है कि, कोई व्यक्ति नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सदस्य पद पर निर्वाचित होने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका से
नाम निर्देशन शुल्क एवं जमानत राशि
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि विभिन्न पदो के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित है। उन्होने बताया है कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिये नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के 25 से 40 वार्ड हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 तथा जमानत की धनराशि 8000 निर्धारित है। नगर पालिका परिषद के सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 तथा जमानत की धनराशि 2000, अध्यक्ष नगर पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 एवं जमानत धनराशि 5000 तथा सदस्य नगर पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 एवं जमानत धनराशि 2000 निर्धारित है। अनु0 जाति/अ0ज0जाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवार के लिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के 25 से 40 वार्ड हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 तथा जमानत की धनराशि 4000 निर्धारित है। नगर पालिका परिषद के सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 तथा जमानत की धनराशि 1000, अध्यक्ष नगर पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 125 एवं जमानत धनराशि 2500 तथा सदस्य नगर पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 50 एवं जमानत धनराशि 1000 निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा अनारक्षित पद पर नाम निर्देशन करने पर भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित नाम निर्देशन पत्र का मूल्य लिया जायेगा । नाम – निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर क्रय किया जा सकेगा। जमानत की धनराशि चालान द्वारा ट्रेजरी में जमा करायी जा सकती है तथा चालान की प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। चालान फार्म रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त होंगे। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/ कोषागार में ‘‘8443- सिविल जमा-121- चुनावों के सम्बन्ध में जमा-05 स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिये जमा’’ लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जायेगी। जमानत की धनराशि नगद भी जमा करायी जा सकती है। जमा के प्रमाण स्वरूप रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी रसीद देगा। किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन हेतु अधिकतम 04 नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकते है, परन्तु उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए ‘‘जमानत की धनराशि’’ एक बार ही जमा की जायेगी। इन सारी जानकारी को आज जिला अधिकारी देवरिया ने दिया ।
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