अज्ञात के विरुद्ध चौक थाने में एफआईआर दर्ज
बालू खननकर्ताओं में मची हड़कंप
महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)।जनपद में अवैध बालू के खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन द्वारा चानकी घाट पर अवैध खनन के प्रयास को असफल करते हुए 12 बैलगाड़ियों को ध्वस्त करने के साथ- साथ अज्ञात के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया।
08 जनवरी की शाम 6.30 चौक अन्तर्गत केवलापुर खुर्द राजगढ़ मन्दिर के पीछे नदी में अज्ञात लोगो द्वारा बालू का अवैध खनन कर बैलगाड़ी द्वारा परिवहन किये जाने की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार देश दीपक तिवारी, खनन निरीक्षक अजीत कुमार और एसओ चौक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा। पुलिस को देखकर अवैध खननकर्ता बैलगाड़ी छोड़ कर फरार हो गये। बैलगाड़ियों पर साधारण बालू लदा था। नायब तहसीलदार द्वारा जे0सी0बी0 बुलवाकर सभी बैलगाड़ियों को नष्ट करा दिया गया।
खनन निरीक्षक द्वारा अज्ञात अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) लोक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम- 1984 की धारा 3 व 4 के अन्तर्गत एफआईआर चौक थाने में दर्ज कराई गई।
अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा ने कहा कि जिलाधिकारी का सख्त निर्देश है कि अवैध खनन के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति का पालन किया जाए। उसी क्रम में उक्त कार्यवाही की गई। अवैध खनन में जो लोग भी संलिप्त पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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