नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा)। राजधानी में नए वित्तीय वर्ष से शराब के दाम बढ़ सकते हैं। 2026-27 की आबकारी अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क में 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बढ़ोतरी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट समेत विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस पर लागू होगी।
1 अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी अवधि
दिल्ली सरकार के आबकारी, मनोरंजन एवं लक्जरी टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की लाइसेंस अवधि के लिए संशोधित शुल्क लागू करने का आदेश जारी किया है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद एल-28/एल-28एफ और एल-29/एल-29एफ श्रेणी के लाइसेंसों के नवीनीकरण को स्वीकृति दे दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत भारतीय और विदेशी शराब पर लगने वाली वार्षिक लाइसेंस फीस में 10% इजाफा किया गया है। जानकारों का मानना है कि लाइसेंस शुल्क बढ़ने का असर बाजार में शराब की खुदरा कीमतों पर भी पड़ सकता है।
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फीस भुगतान की समय सीमा तय
सभी लाइसेंसधारकों को ई-आबकारी पोर्टल पर अपनी एएक्सडी आईडी से ऑनलाइन आवेदन कर नवीनीकरण कराना होगा।
• 28 फरवरी तक: केवल मूल लाइसेंस शुल्क देय
• 1 मार्च से 31 मार्च तक: 25% अतिरिक्त शुल्क
• 1 अप्रैल के बाद: 100% अतिरिक्त शुल्क
विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर शुल्क जमा न करने पर परिवहन परमिट रोका जा सकता है या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
क्या बढ़ेंगे शराब के दाम?
विशेषज्ञों के अनुसार, लाइसेंस शुल्क में 10% बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, बार और रेस्टोरेंट में शराब की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि अंतिम कीमतें बाजार की प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिक निर्णयों पर निर्भर करेंगी।
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