खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्यायालय द्वारा लगाया गया रू० 2,46,000/- का अर्थदण्ड

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। सहायक आयुक्त खाद्य – II खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रमेश चंद्र पांडेय ने बताया है कि जनपद देवरिया के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०, झॉसी / लखनऊ प्रेषित किये गये थे, जाँच के पश्चात् खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / न्याय निर्णायक अधिकारी, देवरिया के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, गौरव श्रीवास्तव, न्याय निर्णायक अधिकारी, देवरिया के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 28 वादों पर रू० 2,46,000/- ( दो लाख छियालिस हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर०सी० के माध्यम से वसूली की जाएगी।

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