संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिये मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
पहचान पत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त पहचान-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पास बुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि। फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स। फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र, श्रम मन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत राजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड। सांसद, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र एवं राशन कार्ड।
उन्होंने बताया कि उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये भी वैध माने जायेंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में जनपद- सन्त कबीर नगर में मतदान दिनांक 11.05.2023 को मतदान के दिन निर्वाचक अपनी पहचान सुनिश्चित किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार पहचान पत्र दिखाकर सम्बन्धित मतदेय स्थलों पर अपना मतदान कर सकते हैं।
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