संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। बाल श्रम न केवल बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना और उनका शोषण करना दंडनीय अपराध है।
उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कही। जनपद न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी के निर्देशन में ब्लूमिंग बड्स स्कूल, इंडस्ट्रियल एरिया खलीलाबाद में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के बच्चे अक्सर अपने मजबूरी के कारण कम उम्र से ही काम करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। किसी भी इंसान के लिए उसका बचपन सबसे खुशी देने वाला व यादगार समय होता है। देश में ऐसे सख्त कानून बनाए गए हैं, जिसमें ऐसे लोगों की संलिप्तता कठोर सजा का प्रावधान करती है।
उन्होंने मिशन शक्ति, बाल अपराध, बालकों के अधिकारों के प्रति जागरुक करते हुए बच्चों द्वारा किए गए सवालों का सरलता से जवाब भी दिया।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, शिक्षा के अधिकार आदि विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही लोक अदालत, प्री लिटिगेशन के बारे में भी चर्चा किया।
एकेडमी के प्रधानाचार्य दिनेश पांडेय ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विधि के सामान्य सिद्धांतों के बारे में बताया।
इस दौरान शिक्षक इंद्रेश यादव, अमित मिश्रा, अवधेश यादव, मनीषा पांडेय, पारुल गुप्ता, सीता मल्ल, वीरेंद्र कुमार, शैलेन्द्र कुमार सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।
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