Thursday, October 16, 2025
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अवैध भवन निर्माताओं पर एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज

भिवंडी/मुम्बई(राष्ट्र की परम्परा) निजामपुर महानगर पालिका प्रभाग समिति दो के अंर्तगत, निर्माणाधीन अवैध भवन निर्माता पर सहायक आयुक्त ने एमआरटीपी एक्ट्र के तहत मामला दर्ज कराई है। भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका प्रभाग समिति दो द्वारा की गई इस कार्यवाही से भवन निर्माता व भूमाफियाओं में हड़कप मचा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका प्रभाग समिति दो के अंतर्गत नागांव रोड गैबीनगर,खान कंपाउंड,घर नंबर 1463/0 के मालिक निसार अहमद, मोहम्मद इलियास मोमिन ने अपना पुराना मकान तोड़कर, महानगर पालिका प्रशासन से इमारत बनाने संबंधी किसी प्रकार से अनुमति ना लेते हुए आरसीसी नवी इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया था। जिसकी सूचना मिलने पर बीट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे ने इस निर्माणाधीन इमारत का रिपोर्ट सहायक आयुक्त को सौंपी थी, और मकान मालिक को निर्माणाधीन इमारत को स्वयं खर्चे से तोड़ देने के लिए नोटिस जारी किया था। किन्तु इसके बावजूद भी मकान मालिक ने पालिका के नियमों का उल्लंघन कर इमारत का निर्माण कार्य जारी रखा। सहायक आयुक्त फैसल तातली ने इस निर्माणाधीन इमारत को अवैध घोषित कर मकान मालिक निसार अहमद मोहम्मद इलियास मोमिन के विरूद्ध शांतिनगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने उक्त मकान मालिक के विरूद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मुकादमा दर्ज कर लिया है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष तपासे द्वारा की जा रही हैं।

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