संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। अपर जिला मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जय प्रकाश ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सदस्य पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन में अपने द्वारा किये गये व्यय का विवरण निर्धारित प्ररूप (व्यय लेखा रजिस्टर) पर शपथ पत्र के साथ निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से 03 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से दाखिल करना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष व सदस्य पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों, जिन्होनें अपना व्यय विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराए हैं, वे तत्काल वरिष्ठ कोषाधिकारी, सन्त कबीर नगर के परीक्षणोंपरान्त जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), सन्त कबीर नगर में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं या असफल उम्मीदवार जो कुल वैध मतों के 1/5 अंश तक मत प्राप्त किये हैं या जो अपना अभ्यर्थन वापस ले लिए हैंl उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापसी योग्य है।
उन्होंने बताया कि जिनकी जमानत धनराशि वापसी योग्य है, वे जमानत वापसी हेतु अपना आवेदन पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), सन्त कबीर नगर में निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से 03 माह के अन्दर अर्थात दिनांक 13 अगस्त 2023 तक अनिवार्य रूप से व्यय विवरण रजिस्टर एवं शपथ पत्र के साथ उपलब्ध करा दें अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जायेगी।
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